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बिहार के 5 करोड़ वोटरों को बड़ी राहत, अब वोटर लिस्ट के लिए नहीं देना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट

In Nation, News Update
June 30, 2025
बिहार के 5 करोड़ वोटरों को बड़ी राहत, अब वोटर लिस्ट के लिए नहीं देना होगा कोई भी डॉक्यूमेंट

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार के मतदाताओं को एक बड़ी सुविधा दी है। आयोग ने 2003 की बिहार मतदाता सूची (Electoral Roll) को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस कदम से राज्य के लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं और उनके बच्चों को चल रहे मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान किसी भी तरह के पुराने दस्तावेज़ जमा करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।

आपको क्या फायदा होगा?

अगर आपका नाम साल 2003 की मतदाता सूची में शामिल है, तो अब आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज़ (document) जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ECI की वेबसाइट पर जाकर 2003 की लिस्ट में अपना नाम जाँचना है और संबंधित गणना फॉर्म (Enumeration Form) भरकर जमा करना है। यह सुविधा न केवल आम नागरिकों के लिए बल्कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के लिए भी काम को बेहद आसान बना देगी।

नए वोटरों और युवाओं के लिए भी बड़ी सुविधा

यह नियम उन युवाओं के लिए भी एक बड़ी राहत है जो अब वोटर बनने जा रहे हैं। अगर किसी नए आवेदक के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो उन्हें अपने माता-पिता के लिए कोई अलग से दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सिर्फ 2003 की सूची से अपने माता-पिता के विवरण का प्रमाण दे सकते हैं और उन्हें केवल अपने दस्तावेज़ ही जमा करने होंगे।

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?

चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन करता है। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है क्योंकि हर साल सूची में बदलाव होते हैं – कुछ लोगों का निधन हो जाता है, कई लोग शादी, नौकरी या पढ़ाई के कारण दूसरी जगह चले जाते हैं और लाखों युवा 18 साल के होकर नए वोटर बनते हैं। इसी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए 2003 की सूची को आधार बनाया गया है।

कहां देखें लिस्ट?

सभी नागरिक 2003 की यह मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट – https://voters.eci.gov.in – पर जाकर आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।