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G20 शिखर सम्मलेन 2023: क्या दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन? जानिए क्या हैं गाइडलाइन

In World News
September 04, 2023

राजधानी दिल्ली में विश्व की बड़ी बैठकों में से एक G20 शिखर सम्मलेन का आयोजन 9 से 10 सितम्बर को होने जा रहा है। इसको लेकर स्कूल, दफ्तर, मॉल, बाजार सहित कई चीजें ऐसी हैं जो 7 सितम्बर से 10 बंद रहेंगी। ये पहली बार है जब भारत G20 शिखर सम्मलेन की मेजबानी कर रहा है। इस वजह से पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। फिलहाल की खबरों के मुताबिक सिर्फ दो देशों के अध्यक्ष शामिल नही हो रहे हैं जिनमे से एक चाइना के अध्यक्ष शी जिंपिंग और दूसरे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। लेकिन इस बैठक में कई बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर्स शामिल होने जा रहे हैं जिसको लेकर राजधानी दिल्ली समेत पुरे एनसीआर में सुरक्षा की व्यवस्थाओं को चाक-चोबंद किया गया है। वहीं लोगो में थोड़ी उलझन है कि आखिर दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद रहेगा, तो आइये हम आपको बताते हैं कि क्या कहती हैं गाइडलाइन।

सामान्य यातायात (NH-48 को छोड़कर) नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के बाहर प्रभावित नहीं होगा। सभी मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, दूध के बूथ और सब्जी और फल की दुकानें नई दिल्ली सहित पूरे दिल्ली में खुली रहेंगी। सरकारी कर्मचारी, मीडियाकर्मी, चिकित्सा पेशेवर और पैरामेडिक्स को ‘नियंत्रित क्षेत्र’ में अपनी निजी वाहनों के साथ-साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी। रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को सामान्य यातायात की अनुमति होगी। 

हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी के लिए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया जाएगा क्योंकि ये सभी शिखर सम्मेलन के दौरान भी चालू रहेंगे। नई दिल्ली जिले के भीतर ‘bonafide’ निवासी और अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी। 

होटलों, अस्पतालों और नई दिल्ली में अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट आदि से संबंधित वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी।

8 से 10 सितंबर तक यात्रियों से अनुरोध है कि वे अधिकतम मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें। हालांकि, 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ना और उतरना की अनुमति नहीं होगी।