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ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर रोक नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष का फैसला

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August 03, 2023

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने परिसर में हो रहे ASI के सर्वे को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के खिलाफ अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अब अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी में सर्वे का काम तुरंत शुरू होगा। 

 

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन है, हमारी उम्मीद अभी बाकी है। इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले पर बयान दिया कि, अदालत ने सर्वे को मंजूरी दी है। ASI ने अपना हलफनामा दे दिया है और अदालत का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है। वकील ने बताया कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरु हो गई है। 

 

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, सर्वे से सच्चाई सामने आएगी। राम मंदिर जैसे ही इसका भी निर्णय होगा, अब सभी शिवभक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। दरअसल, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। इस परिसर में शिवलिंग के होने का दावा किया गया है। साल 2021 में अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मां श्रृंगार गौरी स्थल में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 

 

यह मामला निचली अदालत से होता हुआ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। महिलाओं की याचिका के बाद निचली अदालत ने मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। इसी बीच पिछले साल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद में जो तालाब है वहां शिवलिंग स्थित है। 

 

स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद जब मस्जिद परिसर में ASI का सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, तब सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट के पास जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना और 3 अगस्त के लिए अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर्वे को जारी रखा जाए, हलांकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे मस्जिद परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।