24 views 0 secs 0 comments

ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ाया स्टे

In Blog
July 26, 2023

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल यानि 27 जुलाई तक के लिए सटे बढ़ा दिया है। अब 27 जुलाई को साढे़ तीन बजे फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी केस में शाम 4:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। एएसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पहुंचे हैं। उन्‍होंने एफिडेविट दाखिल करके कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्‍होंने बताया कि अभी तक सर्वे का 5 प्रतिशत काम हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उन्‍हें एएसआई का हलफनामा पढ़ने और अपनी दलील रखने के लिए कुछ और समय दिया जाए। इसे देखते हुए कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी है।

वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को साढ़े 4 घंटे तक सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाराणसी से एएसआई सर्वे की टीम को बुलाने का निर्देश भी दिया था। जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को 4:30 बजे फिर से एएसआई सर्वे टीम को एक्सपर्ट के तौर पर पेश होने के लिए कहा था। एएसआई की टीम साढ़े चार बजे कोर्ट में पेश हुई। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान होगा।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी जो इस मामले में पक्षकार है, उसने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 21 जुलाई के वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। 

मस्जिद कमिटी के वकील नकवी ने मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर की अदालत में इस मामले में जल्द सुनवाई करने का यह कहते हुए आग्रह किया कि उच्चतम न्यायालय का 24 जुलाई का आदेश बुधवार शाम करीब पांच बजे तक ही प्रभावी है। उच्चतम न्यायालय ने मस्जिद कमेटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए कुछ मोहलत दी थी। नकवी के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति ना हो तो वह स्वयं इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। इस पर दोनों पक्षों के वकील सहमत हो गए और अदालत ने इस मामले की सुनवाई शुरू की।