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SC ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला, RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार

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August 18, 2023

राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को 1995 के डबल मर्डर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया था। जिसके बाद मामले की अपील हाईकोर्ट में की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। 

 

आज पटना हाईकोर्ट की ओर से बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि, प्रभुनाथ सिंह पर आरोप था कि 1995 में उन्हें वोट नहीं देने पर उन्होंने दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या कर दी थी। इस मामले में उन्हें निचली अदालत और हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। 

 

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ को 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 1 सितंबर को ही कोर्ट में उनकी सजा पर बहस होगी। प्रभुनाथ सिंह अभी मर्डर के एक अन्य मामले में हजारीबाग जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह ने तीन बार जनता दल यूनाइटेड और एक बार आरजेडी के टिकट पर बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। 

 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज लालू यादव की जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से पेश की गई याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। इसके बाद मामले को 25 अगस्त को सूचिबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। सीबीआी ने लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।